Section 10(37) of income tax act in Hindi

बहुत सारे कारणो से सरकार को किसी की जमीन पर कब्ज़ा करना पड़ता है उदाहरण के लिए देखते तो –

  •  हाईवे का निर्माण के लिए
  • स्कूल बनाने के लिए
  • हॉस्पिटल या एयरपोर्ट बनाने के लिए
  • पब्लिक पार्क बनाने के लिए
  • स्पोर्ट्स अकादमी बनाने के लिए आदि।

तो ऐसी चीजों के लिए सरकार द्वारा किसी की जमीन पर कब्ज़ा किया जाता है तो इस प्रोसेस को compulsory acquisition of land कहा जाता है।

Section 10(37) of income tax act in Hindi

तो अब सरकार द्वारा आपकी जमीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है तो अब सरकार आपको जमीन के बदले कम्पन्सेशन तो देंगे ही , अब जरुरी बात तो ये है की सरकार द्वारा दिए जाने वाले कंपनसेशन अमाउंट पर टैक्स लगेंगे की नहीं।

Section 10(37) of income tax act पर हम आगे देखेंगे पर पहले हम जानते है कि सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण की गयी जमींन पर टैक्स कहा और कैसे लगाया जायेगा ?

तो अगर सरकार आपकी जमीन पर कब्ज़ा कर लेते है तो  इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसे दो तरह के केस देखे जायेंगे –

  • सरकार द्वारा जिस जमीन पर कब्ज़ा किया गया वो जमीन एक agricultural land है मतलब जिसपर खेलती की जाती थी।

तो अगर compulsory acquire की गयी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है तो ये भी देखा जाएंगे की वो जमीन

  • ग्रामीण क्षेत्र है या
  • शहरी क्षेत्र है।
  • सरकार द्वारा जिस जमीन पर कब्ज़ा किया गया वो जमीन एक agricultural land नहीं है।

तो यहाँ पर अगर जमीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेंगे ही पड़ेंगे ये टैक्स लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म टैक्स भी हो सकता है।

और सीधी बात यहाँ समझ लेते है कि अगर आपकी जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है और ग्रामीण क्षेत्र में है तो compulsory acquire करने पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेंगे। मतलब पूरा अमाउंट आपका ही रहेंगे।

अब समझो अगर अगर आपकी जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है पर वो जमीन शहरी क्षेत्र में है तो यहाँ आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(37) में छूट मिलेंगे।

चलिए अब जानते है जिसके लिए आप यहाँ हो

Section 10(37) of income tax act in Hindi

तो Section 10(37) of income tax act के तहत आपको आपकी जमीन के बदले मिलने वाला कंपनसेशन या बोले तो नुकसान भरपाई का फायदा कुछ कंडीशन पर ही मिलेंगे , वो कंडीशन कुछ इस प्रकार है –

  1. पहली बात तो ये कि वो जमीन आपके नाम या आपके माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए मतलब किसी कंपनी फर्म या LLP के नाम नहीं होना चाहिए।
  2. दूसरा ये कि जो जमीन पर अभी सरकार कब्ज़ा कर रही है वो जमीन में आज से पिछले 2 साल से खेती ही की जा रही थी। मतलब जमीन में आप या आपके फॅमिली द्वारा खेती की जा रही थी।
  3. तीसरा ये कि आपको जो कंपनसेशन मिला है वो 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद ही मिला हो तभी आपको टैक्स में छूट मिलेंगी।

तो ये सारी कंडीशन फॉलो करने पर ही सरकार द्वारा compulsory acquire की गयी जमीन पर Section 10(37) of income tax act पर छूट मिलती है। और एक बात इनकम टैक्स पर छूट उसी वर्ष मिलेंगे जब आपको कंपनसेशन अमाउंट मिला है न की उस टाइम जब सरकार ने आपकी जमीन पर compulsory acquire किया हो।

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