Self assessment tax: क्या होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स

what is self assessment tax in hindi

जब भी आप ITR फाइल करते है और फिर अपना असेसमेंट करते हुए पते है की अपने कुछ टैक्स काम भरा है तो उस टाइम पर मतलब ITR फाइल करते हुए जो टैक्स आप भरते हो उसे self assessment tax कहते है। यानि ऐसा अमाउंट जो  Advance Tax and TDS deduct करवाने के बाद भी रह जा रहा हो।

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उदाहरण की बात करे तो

मन लो आप Advance tax pay करते है अपनी इनकम को सही से कैलकुलेट करने में विफल हो गए या बोल सकते है गलत tax कैलकुलेशन हो गया हो।

या फिर TDS की राशि भी कभी कभी गलत हो जाती है।

यानि जो भी आपकी इनकम हो जिसपर टैक्स भरा जाना चाहिए उसमे को भी गलती होती है उसको सेल्फ असेसमेंट करना जरुरी है।

How to pay self assessment tax online

ये चीज तो इनकम टैक्स की वेबसाइट में अच्छे से समझाई गयी है तो आप वही जा कर देख सकते है इस link से https://incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/pay-tax-online.aspx

चलिए अब देखते है Self Assessment Tax को कैसे कैलकुलेट करते है। तो ये रहा फार्मूला –

[(A+B) – (C+D+E+F)]

A- टोटल अमाउंट जिसपर टैक्स लगने वाला है

B -धारा 234ए/234बी/234सी के तहत जो भी टैक्स लग रहा है वो सब। यहाँ धारा 234ए , जब हम इनकम टैक्स return भरने में देरी करते है तब जो ब्याज लगता है वो और 234बी/234सी में वो ब्याज जो हम advance tax भरने में देरी करते है वो।

C- धारा 90/90A/91 के तहत जो भी टैक्स से राहत मिलती है वो सब।

D-धारा 115JAA के तहत मिलने वाले फायदे।

E-टीडीएस और टीसीएस की राशि

F- जितना भी एडवांस टैक्स दिया वो आएंगे यहां।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स में अंतर हम किसी और पोस्ट में देखेंगे।

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